चंडीगढ़, 7 जून (ट्रिन्यू)
हायर एजुकेशन (उच्च अध्ययन) के लिए सरकारी कर्मियों को अब वित्त विभाग से छुट्टी की मंजूरी लेनी होगी। विभागों को कर्मचारियों की बिना वेतन एक साल की छुट्टी के लिए वित्त विभाग के पास फाइल भेजनी होगी। इसके बाद ही स्वीकृति मिलेगी। वित्त विभाग की ओर से मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष, अंबाला, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक और हिसार मंडलायुक्त के साथ सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि ग्रुप-बी, सी व ग्रुप-डी तक के सरकारी कर्मियों को उच्च अध्ययन के लिए साधारण छुट्टी (बिना वेतन) को लेकर वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी है। वित्त विभाग के पास हरियाणा सिविल सेवा के नियम-42 के तहत 365 दिनों की बिना वेतन की छुट्टी देने का अधिकार है। अवकाश नियम-2016 के अनुसार संबंधित कर्मचारी को उच्च अध्ययन की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइल पर ही (कोई औपचारिक आदेश जारी किए बिना) अवकाश की मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजना होगा। वित्त विभाग फाइल आने के बाद उसके तमाम तथ्यों की गहनता के साथ अध्ययन करेगा। उसके बाद छुट्टी मंजूर की जाएगी। दरअसल, वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि उच्च अध्ययन के नाम पर कर्मचारी छुट्टी मंजूर करवाकर, अध्ययन की बजाय सैर-सपाटा करते हैं।