चरखी दादरी (हप्र) : विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा थोक (बल्क) में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। चुनाव प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक चुनाव प्रचार के लिए बल्क में भेजे गए एसएमएस की जानकारी सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान थोक में राजनीतिक प्रकृति के एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वालों पर भी टीम की कड़ी नजर रहेगी।