चंडीगढ़, 9 नवंबर (ट्रिन्यू)
कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले उन कर्मचारियों के परिजनों को सरकार आर्थिक मदद देगी, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में पंजीकृत हैं। दरअसल, सरकारी विभागों व बोर्ड-निगमों के अलावा बड़ी संख्या में निजी सेक्टर में ऐसे लोग काम करते हैं, जिनकी ईएसआई में पंजीकरण होता है। ऐसे सभी लोगों के आश्रितों को ‘ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना’ के तहत मासिक आर्थिक मदद मिलेगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में यह खुलासा किया। इस दौरान श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक सहित विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। दुष्यंत यहां ईएसआईसी से पंजीकृत उन कामगारों के आश्रित परिवारों का ‘हितलाभ-पत्र’ वितरित कर रहे थे, जिनकी 24 मार्च, 2020 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। दुष्यंत ने कहा, ईएसआईसी से पंजीकृत जिन बीमाकृत कामगारों की कोविड-19 के कारण असामयिक मृत्यु हुई है, उनके आश्रित परिवार को ‘ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना’ से काफी राहत मिलेगी।
योजना का उन पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ होगा, जिनके मुखिया की मौत होने पर कमाई का कोई साधन नहीं होता है। योजना 24 मार्च, 2020 को आरंभ की गई थी। इसे दो साल के लिए लागू रखने का निर्णय सराकर ने लिया है।