फरीदाबाद, 17 सितंबर (हप्र)
फरीदाबाद पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने शुक्रवार को जिले में सड़क सुरक्षा व सुचारू यातायात संचालन के संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 15 वर्ष से अधिक समय पूरा करने वाले पेट्रोल वाले वाहनों तथा 10 वर्ष से अधिक समय पूरा कर चुके डीजल ईंधन वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नई वाहन कबाड़ नीति के तहत 15 साल पुराने व्यवसायिक वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है। जबकि निजी वाहन के लिए इस अवधि को 20 वर्ष तय किया गया है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना है कि एक डीजल व्हीकल 24 पेट्रोल कारों या 40 सीएनजी व्हीकल्स के बराबर प्रदूषण करता है।
जिसके बाद एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर के आरटीओ को ऐसे सभी वाहन डी.रजिस्टर करने का आदेश दिया है। अगर आपकी गाड़ी दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर है और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर 15 साल की वैधता लिखी है, तो भी अगर वह डीजल गाड़ी है तो 10 साल और पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल ही चल सकेगी।