जींद, 13 जून (हप्र)
गर्मी के मौसम में नहरों और तालाबों में नहाने उतरे तो पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जिला प्रशासन ने नहर और तालाब में नहाने पर रोक लगा दी है। साथ ही धारा 144 लागू है। ऐसे में अगर कोई यहां नहाते मिलता है, तो उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करेगी।
जिले भर में नहरों और तालाबों में नहाते समय हर साल बच्चों से लेकर युवकों तक के डूबने की घटनाएं होती हैं। जिले में पिछले साल अलग-अलग जगहों पर 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। इसके तहत नहरों के आसपास चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा नहरों और तालाबों पर पुलिस लगातार गश्त करेगी। कोई नहाता हुआ पाया जाएगा तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी।
अभिभावक भी रखें बच्चों का ध्यान : प्रशासन ने अभिभावक से अपील की कि वे अपने बच्चों को नदी, तालाबों और खेतों में बनी पानी की डिग्गी में नहाने से रोकें। अपने बच्चों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए अभिभावक और अधिक सतर्कता बरतें, क्योंकि अक्सर छुट्टियां बिताने के उद्देश्य से ही बच्चे और युवा नहाने उतरते हैं।