सोनीपत, 15 जनवरी (हप्र)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने शिक्षिका का पर्स छीनकर भागने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को सात महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सेक्टर-15 में गुरुद्वारा वाली गली निवासी नीलू त्यागी ने एक जुलाई, 2022 को सेक्टर-27 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह राजकीय विद्यालय में शिक्षिका है। वह अपनी साथी शिक्षिका की स्कूटी से सोनीपत आ रही थी। सेक्टर-15 में पहुंची तो अचानक बाइक पर आए एक युवक ने उनका पर्स झपट लिया था और भाग गया था। उनके पर्स में मोबाइल, ढ़ाई हजार रुपये, डेबिट कार्ड, पासबुक, स्कूल की चाबी और जरूरी कागजात थे। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी गांव फाजिलपुर निवासी विक्की को गिरफ्तार किया था। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले में सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल ने आरोपी विक्की को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 379 ए में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व धारा 411 में दो साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।