हिसार, 10 नवंबर (हप्र)
कुकर्म व एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में हिसार पुलिस ने हांसी के तत्कालीन एसडीएम निलंबित एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल को एक दिन के रिमांड के बाद रविवार को अदालत में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिमांड के दौरान निलंबित एचसीएस अधिकारी ने कहा कि उसके पास कोई पिस्तौल नहीं है जिसके कारण पिस्तौल बरामद नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल की निशानदेही करवाई।
एचसीएस अधिकारी पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से मसाज करवाने के दौरान पिस्तौल दिखाकर कुकर्म करने का आरोप है। इस बारे में बृहस्पतिवार को वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एचसीएस अधिकारी को निलंबित कर दिया था।
हिसार के सहायक पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मोहन ने बताया कि पीडि़त व्यक्ति की एक शिकायत डाक के माध्यम से मिली जिसके बारे उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ने शिकायत की जांच की। जांच के दौरान पीडि़त व्यक्ति से संपर्क किया और उसको हिसार बुलाकर बयान दर्ज किए गए। पुलिस उपाधीक्षक ने अपनी जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की। उन्होंने बताया कि सिविल लाइन थाना ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर एचसीएस कुलभूषण बंसल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 व 506 के अलावा एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में पीडि़त व्यक्ति ने बताया कि वह वर्ष 2020 से मसाज का काम कर रहा है। अधिकारी उसको 200 रुपये के हिसाब से मसाज के लिए बुलाता था। इसके बाद अधिकारी ने उसको ठेकेदार के माध्यम से स्वीपर के पद पर नौकरी दिलवाई और अब वह पब्लिक हेल्थ विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत है।
करीब 6 महीने पहले अधिकारी ने उसको मसाज के लिए बुलाया। पहले उसने मसाज करवाई और बाद में उसने प्राइवेट पार्ट पर भी मसाज के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी दी।