चंडीगढ़, 15 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार के कारण उत्पन्न आकस्मिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोविड संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी के रिफंड के लिए एक योजना को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। योजना 30 जून तक लागू रहेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग है और इस नाते इस योजना का प्रबंधन करेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। जनहित में उठाए गए राज्य सरकार के इस कदम से कोरोना से जुड़ी वस्तुओं के दान की सुविधा होगी और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।
कोविड-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण हरियाणा को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य उपकरणों जैसे वेंटिलेटर, दवाओं की कमी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और उपकरणों को बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट, एनजीओ ऐसी वस्तुएं दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके अलावा, सरकार ने स्टेनो-टाइपिस्ट पद की योग्यता में बदलाव किया है। अब स्टेनो-टाइपिस्ट पद के लिए अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 64 शब्दों की जगह 80 शब्द प्रति मिनट लिखने होंगे।