कैथल, 3 मार्च (हप्र)
गुरुद्वारे में माथा टेकने आने वाली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी ग्रंथी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने 25 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इस बारे में एक बच्ची के पिता ने थाना चीका में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्ष की बेटी तथा 10 साल की एक अन्य बच्ची गुरुद्वारे में हर रोज शाम को करीब 6 बजे माथा टेकने के लिये जाती थी। वहां गुरुद्वारे में ग्रंथी जसबीर सिंह जो पिछले करीब 10-12 साल से रह रहा था, उसने चार फरवरी 2019 को जब बच्ची से छेड़छाड़ की तो एक बच्ची ने अपनी माता को इस बारे में बता दिया। बच्चों ने बताया कि गुरद्वारे का ग्रंथी उन दोनों के साथ कई दिनों से छेड़छाड़ करता आ रहा है। ग्रन्थी बच्चियों को धमकाता भी था कि इस बारे में किसी को न बताये। पुलिस ने ग्रन्थी जसबीर सिंह के खिलाफ 6 फरवरी 2019 को केस दर्ज किया था। अब इस मामले में एडीजे पूनम सुनेजा ने आरोपी ग्रन्थी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।