जगदीप/निस
असंध, 20 नवंबर
नगरपालिका चुनाव-2022 में असंध नगरपालिका चेयरमैन पद पर चुनाव लड़कर चेयरमैन बनने वाले सतीश कटारिया को फर्जी मार्कशीट मामले में प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकाेर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। हाईकाेर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की बेंच ने यह फैसला दिया है। हाईकाेर्ट के फैसले के अाधार पर अब असंध नगरपालिका चेयरमैन का पद तुरंंत प्रभाव से खाली माना जाएगा। क्याेंकि 11 अप्रैल, 2023 काे हरियाणा चुनाव अायुक्त धनपत सिंह ने असंध नगरपालिका के चेयरमैन सतीश कटारिया काे अयाेग्य करार दिया था। इसके खिलाफ सतीश कटारिया ने हाईकाेर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकाेर्ट ने भी इस याचिका को डिस्मिस कर दिया है। हालांकि इससे पहले जांच में चुनाव आयाेग ने बताया था कि सतीश कटारिया चुनाव के समय चुनाव लड़ने के लिए शर्तें पूरी नहीं करते थे। इस बारे में चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाली आप प्रत्याशी सोनिया बोहत, राजीव अरड़ाना और एक अन्य व्यक्ति प्रिंसपाल ने करनाल डीसी को शिकायत दी थी। इसके सतीश कटारिया की उतर प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड से दसवीं पास होने की योग्यता को फर्जी बताया गया था। डीसी की जांच में 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट पाई गई थी। कटारिया का जिस बोर्ड से प्रमाण पत्र बनावाया गया, न तो वह बोर्ड है और न ही बोर्ड ऑफ कौंसिल में बोर्ड का नाम दर्ज था। ऐसे में सरकार ने जांच के बाद प्रदेश चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सतीश कटारिया को चेयरमैन को पद से हटाने के आदेश दिए थे।
चेयरमैन पद पर 19 जून, 2022 को चुनाव हुआ था। इसमें सतीश कटारिया ने 4408 वोट लेकर भाजपा प्रत्याशी कमलजीत लाड़ी को 553 वोटों से हराया था।
कोई फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल नहीं किए : सतीश कटारिया
इस बारे में सतीश कटारिया का कहना है कि उन्होंने किसी तरह के कोई फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल नहीं किए। हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा।