चंडीगढ़, 16 दिसंबर (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक मामले का संज्ञान लिया, जिसमें एक आईएएस अधिकारी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए खुद को एक सुपर-डीलक्स श्रेणी का फ्लैट आवंटित कर लिया, जो कर्मचारी संगठनों के लिए थे। हाईकोर्ट ने इस संबंध में हरियाणा सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से नोटिस जारी किया है। जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींढसा और जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ ने ऐसे एचसीएस और आईएएस अधिकारियों की पूरी सूची तलब की है, जिन्हें इस तरह का लाभ मिला या फ्लैट अलॉट हुए। सूची पेश करने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसका जवाब राज्य सरकार से लेना चाहिए।