चंडीगढ़, 17 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से अब राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में इसकी घोषणा की। योजना के तहत हिट-एंड-रन के दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा के साथ-साथ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय-सीमा भी तय की है।
स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। इस योजना को डायल-112 के साथ कनेक्ट किया है। सड़क हादसे के घायलों को सबसे पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये अस्पताल सरकारी हों या फिर प्राइवेट, सभी में उनका उपचार होगा। इसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा।
स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर मुआवजा के भुगतान का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर मुआवजे का भुगतान भी कर दिया जाएगा।
इस मौके पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, सैनिक एवं अर्धसैनिक विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश, सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।