पानीपत, 6 जून (वाप्र)
पानीपत में बिल्डर अंसल सुशांत सिटी और टीडीआई फरीदपुर पर एनजीटी के निर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंसल सुशांत सिटी पर 1.79 करोड़ का जुर्माना हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोक दिया है। 1.66 करोड़ जुर्माना इसी बिल्डर पर लगाने की प्रक्रिया चल रही है।
इसके अतिरिक्त पानीपत में फरीदपुर टीडीआई बिल्डर पर 5.47 करोड़ का जुर्माना लगाने की तैयारी में बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही इसकी स्वीकृति मिलती है, जुर्माना लगाया दिया जाएगा।
इन दोनों रेजिडेंट सोसायटी में गंदे पानी की निकासी की प्रबंध न होने तथा एसटीपी न चलाने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मई माह के दौरान एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) द्वारा आवासीय सोसायटी में गंदे पानी की निकासी के प्रबंधों की जांच के लिए डीसी, सीपीसीबी और एचपीसीबी की टीमें गठित की गई थीं। इस संयुक्त टीम ने जांच में पाया कि अंसल में 50-50 केएलडी के एसटीपी लगे हुए हैं, लेकिन वे चालू हालत में नहीं मिले। अंसल सुशांत सिटी की गंदे पानी की निकासी को पानीपत हूडा सेक्टर से जोड़ा हुआ मिला, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ भी नहीं लिया हुआ पाया गया।
फरीदपुर टीडीआई में एसटीपी बाद में लगाया गया, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। टीडीआई ने भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ (कंसेंट टू आपरेट) नहीं लिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों बिल्डरों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अंसल सुशांत सिटी पर तो 1.79 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। टीडीआई को रिपोर्ट भेजी गई है, जिस पर 5.47 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। जांच रिपोर्ट एनजीटी में भी दाखिल की गई है।
सेक्टर विकसित करने पर बिल्डर की जिम्मेवारी है कि वह सेक्टर में एसटीपी (जल शोधन संयंत्र) लगाए। सेक्टरों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट भी लेनी होती है।