चंडीगढ़, 31 दिसंबर (ट्रिन्यू)
नये साल की शुरुआत के बावजूद हरियाणा में अभी पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री होगी। नये कलेक्टर रेटों को लागू करने का फैसला फिलहाल वित्तायुक्त राजस्व (एफसीआर) ने स्थगित कर दिया है। इस फैसले से प्राॅपर्टी खरीदने के इच्छुक हजारों लोगों को फिलहाल राहत मिल गई है। नये कलेक्टर रेट लागू होने तक लोग पुराने रेट से ही जमीन, मकान या दुकान सहित अन्य प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं।
नये कलेक्टर रेट लागू होने के बाद सभी तरह की प्राॅपर्टी के कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। हालांकि, सभी जिलों में जिला प्रशासन व राजस्व विभाग ने नये कलेक्टर रेट को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, जिसे पहली जनवरी से लागू करना था।
रेट नहीं बढ़ाने के फैसले को लेकर जिला राजस्व अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। नये कलेक्टर रेट कब से लागू किए जाएंगे, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वित्तायुक्त राजस्व ने आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं।
अभी जिला राजस्व विभाग सभी तहसीलदारों से अपने-अपने क्षेत्र के अनुमानित कलेक्टर रेट मंगाता था। इसमें एक विशेष फार्मूले को लगाकर आकलन के आधार पर क्षेत्र के रेट बढ़ाए या घटाए जाते थे। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन महीने के आखिरी सप्ताह में सरकार ने कंप्यूटर आधारित कलेक्टर रेट निर्धारित करने के निर्देश दिए। इसके बाद कंप्यूटर में पिछले साल के कलेक्टर रेटों का डेटा शामिल कर नये कलेक्टर रेटों का आकलन किया है। जिलों में नये कलेक्टर रेटों को लेकर आपत्तियां आ रही हैं। इन आपत्तियों का अब जनवरी के पहले सप्ताह में समाधान होने की उम्मीद है।