सोनीपत, 29 अक्तूबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने सदर थाना गोहाना क्षेत्र में 5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद व 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 70 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र गोहाना निवासी व्यक्ति ने 5 जुलाई, 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करते हैं। वह सुबह अपनी पत्नी के साथ धान की रोपाई करने गए थे। उनका 5 साल का बच्चा घर पर रहता था। वह दोपहर को करीब दो बजे घर आए तो उनका बेटा रो रहा था तथा उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। उन्होंने बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस का रहने वाला रवि उसे अपने घर ले गया था। वहां उसने उसके साथ गलत काम किया है। जिस पर पुलिस को अवगत कराने के साथ ही बेटा का उपचार कराया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए एसीपी सोमबीर सिंह की टीम ने 7 जुलाई, 2023 को आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने कबूल किया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे बच्चा गली में खेल रहा था। वह उसे बहकाकर अपने घर ले गया था और गलत काम किया था।