सोनीपत (हप्र) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सदर थाना क्षेत्र की महिला ने 22 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि वह नया मकान बना रही हैं। उनके पति की मौत हो चुकी है, ऐसे में ज्यादातर काम उन्हें ही करने पड़ते हैं। महिला ने बताया था कि वह निर्माण कार्य के लिए सरिया लेने बाजार में गई थी। वह अपनी 17 वर्षीय बेटी को निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री व मजदूर को चाय देने के लिए कहकर गई थी। उनकी बेटी चाय लेकर निर्माणाधीन मकान पर गई। जहां पर उनकी बेटी के साथ बंदेपुर निवासी उनके घर निर्माण कार्य में लगे मजदूर सुरेंद्र उर्फ काला ने रेप कर डाला। विरोध करने पर मारपीट की और किसी को बताने पर मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच तत्कालीन एसआई उषा ने की थी। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ काला को दोषी करार दिया।