पानीपत (हप्र)
पानीपत में करीब पौने चार साल पहले होली के दिन एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या करने के दो दोषियों अजय व सिद्धार्थ को बृहस्पतिवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे डा. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ ही दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। किला थाना पुलिस को 29 मार्च, 2021 को दी शिकायत में राजबीर ने बताया था कि वह वधावा राम कॉलोनी का रहने वाला है। वह अपने दोस्त मुकेश व मौसा हीरा लाल के साथ अपने दोस्त पवन (33) निवासी डाबर कॉलोनी के घर होली खेलने गया था। होली खेलने के बाद पवन उनको बाइक पर घर छोड़ने आ रहा था। वे जब दोपहर बाद करीब 3 बजे शिव गौरी फैक्टरी के पास पहुंचे तो उनके सामने से दो युवक अपनी बाइक पर आए और उनकी बाइक को मामूली साइड लग गई थी। इसी बात को लेकर दोनों युवकों ने उनके साथ गली गलौज की। उनमें से एक युवक ने पवन के पेट में चाकू घोंप दिया। पवन का बचाव करने लगे तो आरोपी ने चाकू से मुकेश के हाथ और पैर पर चाकू मारे। इतने में वहां भीड़ एकत्रित हो गई और दोनों आराेपी वहां से फरार हो गए थे। घायल पवन व मुकेश को सिविल अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने पवन को मृत घोषित कर दिया और मुकेश को गंभीर हालत के चलते पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया।