जींद, 6 नवंबर(हप्र)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अरुण पल्ली और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवम् जींद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के दिशा-निर्देशानुसार बुधवार को जींद की जिला कारागार में कारागार लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकरण की सचिव व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मोनिका ने बताया कि जेल लोक अदालत महीने में दो बार लगाई जाती है, जिसमें छोटे-मोटे आपराधिक मामले लिए जाते हैं। बुधवार को लगी कारागार लोक अदालत में ऐसे 14 मामले निपटान के लिए रखे गए, जिसमें से एक मामले का मौके पर ही निपटारा किया गया।
सीजेएम ने किया जेल का निरीक्षण
प्राधिकरण सचिव ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से मुलाकात की । उन्होंने बताया कि जिन बंदियों को 15 दिनों के दौरान सजा हुई है, उनको अपील के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हाईकोर्ट लीगल सर्विसिज अथॉरिटी द्वारा मुफ्त वकील प्रदान किया जा सकता है। सीजेएम ने कैदियों- हवालातियों को उनके केसों में आ रही अड़चनों को भी सुना व समस्याओं के समाधान सम्बन्धित जानकारी भी दी।