सोनीपत, 6 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी करने व धमकी देने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुरथल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 22 नवंबर, 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पड़ोस में मूलरूप से यूपी के जिला फिरोजाबाद का रोहित रहता था। घटना के दिन वह तथा पत्नी काम पर चले गए थे।
उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला रोहित उनके कमरे में घुस गया और उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की। आरोपी उनकी बेटी को मारने की धमकी देकर भाग गया था। उनके घर पर आने के बाद बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था।
जिस पर पुलिस को शिकायत दी गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी रोहित को 23 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था।