नारनौल, 9 जून (हप्र)
एनजीटी कोर्ट द्वारा 3 दिसंबर 2020 को दिए गए महेंद्रगढ़ जिले के 72 अवैध स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश की अनुपालना में अब संबंधित स्टोन क्रशर को उनकी एनओसी रद्द करने का नोटिस दिया जाने लगा है।
हरियाणा प्रदूषण विभाग ने लगभग 2 सप्ताह पूर्व 14 क्रशर को नोटिस जारी करने के बाद अब 72 विवादित क्रशर में से 39 क्रशर के लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही विभाग ने अन्य क्रशर के लाइसेंसों को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि जिले में नारनौल-नांगल चौधरी क्षेत्र में चल रहे स्टोन क्रशर व इससे हो रहे पर्यावरण प्रदूषण व जनता के स्वास्थ्य को लेकर पर्यावरणविद इंजीनियर तेजपाल यादव ने 3 साल पहले एनजीटी को शिकायत दी थी। एनजीटी ने 24 जुलाई 2019 को महेंद्रगढ़ जिले के 72 अवैध स्टोन क्रशर को तुरंत बंद करने के आदेश दिए थे। उसके बाद स्टोन क्रशर संचालक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
2 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वापस एनजीटी को सौंप दिया। एनजीटी में मामला वापस आने के बाद 3 दिसंबर 2020 को एनजीटी ने अपने 24 जुलाई 2019 के आदेश क़ो दोहराते हुए महेंद्रगढ़ जिले के 72 अवैध स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश पर ही मोहर लगा दी। प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा सम्बंधित क्रशर को उनकी एनओसी रद्द करने के नोटिस भेजे जाने शुरू कर दिये गए हैं।
जल्द होगी केस की सुनवाई
इस संबंध में पर्यावरणविद इंजीनियर तेजपाल यादव का कहना है कि अगर जिला प्रशासन द्वारा वहन क्षमता व पर्यावरण प्रदूषण की निष्पक्ष रिपोर्ट एनजीटी क़ो सौंपी गयी तो जल्द ही इन 72 के अलावा भी बहुत सारे क्रशर ज़िले में निकट भविष्य में बंद हो सकते है। एनजीटी कोर्ट में इस केस की पिछली मुकर्रर तारीख 19 अप्रैल 2021 थी, लेकिन दिल्ली में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट फिर से खुलने लगे हैं तो शीघ्र ही इस केस की सुनवाई होने की पूरी पूरी संभावना है।