हिसार, 29 फरवरी (हप्र)
पंजाब की फार्मा कंपनी की दवा प्रतिनिधि को नशीला पदार्थ पिलाकर कुकर्म व दुष्कर्म करने के मामले में राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ (निमा) के जिला प्रधान डॉ. अशोक यादव को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की एवज में सजा की अवधि छह माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी।
इस मामले में पुलिस ने निमा प्रधान को क्लीन चिट देते हुए एफआईआर रद्द करने की रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी थी लेकिन अदालत ने कैसिलेशन रिपोर्ट को ही चालान मानते हुए डॉ. अशोक यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (कुकर्म) व 506 (जान से मारने की धमकी देना) के आरोप में चार्जशीट किया था। इस बारे में हिसार महिला थाना पुलिस ने 14 सितंबर, 2022 को पंजाब के लुधियाना जिले की मेडिकल रिप्रजंटेटिव (एमआर) की शिकायत पर जवाहर नगर के समीप फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी डॉ. अशोक अस्पताल के संचालक एवं निमा के प्रधान डॉ. अशोक कुमार यादव व उनके दोस्त डॉ. जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने 3 दिसंबर, 2022 को अदालत ने केंसिलेशन रिपार्ट दायर कर दी तो अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने प्रोटेस्ट पटिशन दायर की।
यह थी पीडि़ता की शिकायत
पीडि़ता ने पुलिस को बताया था कि 30 अगस्त, 2022 को डॉ. अशोक कुमार यादव ने फोन किया और 31 अगस्त, 2022 को दोपहर 2 बजे तक हिसार आने के लिए कहा। हिसार में डॉ. अशोक यादव उसको कैंप चौक स्थित फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट में ले गए और उन्होंने उसको डॉ. जायसवाल से मिलवाया और कहा कि वे उसको सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। उन्होंने उसके लिए फ्लेमिंगो होटल में ही रूम बुक करवा दिया। रात 8 बजे डॉ. अशोक यादव उसके रूम में आये और ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया।