नारनौल, 27 मई (हप्र)
एनजीटी द्वारा 3 दिसंबर 2020 को दिए गए महेंद्रगढ़ जिले के 72 अवैध स्टोन क्रेशरों को बंद करने के आदेश की अनुपालना में अब संबंधित स्टोन क्रेशरों को उनकी एनओसी रद्द करने का नोटिस दिया जाने लगा है।
अभी तक लगभग 12 से ज्यादा स्टोन क्रेशरों की एनओसी रद्द करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं और बाकी स्टोन क्रेशरों को भी नोटिस देने की हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग की प्रक्रिया चल
रही है।
जिले में नारनौल-नांगल चौधरी क्षेत्र में चल रहे स्टोन क्रेशर व इससे हो रहे पर्यावरण प्रदूषण व जनता के स्वास्थ्य को लेकर पर्यावरणविद इंजीनियर तेजपाल यादव ने 3 साल पहले एनजीटी को शिकायत दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 24 जुलाई 2019 को महेंद्रगढ़ जिले के 72 अवैध स्टोन क्रेशरों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए थे। उसके बाद स्टोन क्रशर संचालक 24 जुलाई 2019 के एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जिस पर सुनवाई करते हुए 2 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वापस एनजीटी को सौंप दिया।