चंडीगढ़, 21 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) में अब सदस्यों की संख्या 11 नहीं बल्कि सात होगी। सरकार ने सदस्यों की नई संख्या के बारे में जहां अधिसूचना जारी कर दी है वहीं आयोग के चेयरमैन तथा पांच सदस्यों का कार्यकाल भी 24 मार्च को समाप्त होने जा रहा है।
जुलाई 2016 में खट्टर सरकार द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या को तत्कालीन 9 से बढ़ाकर 11 किया गया था जिसके बाद डॉ. एच.एम. भारद्वाज, राजबाला सिंह, प्रदीप जैन, सुरेंद्र कुमार और डॉ. हंस राज यादव की भी आयोग के सदस्य के तौर पर तीन वर्षों के लिए नियुक्ति की गई थी। मार्च 2018 में चेयरमैन भारती को तीन वर्षों का दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया। दो बार एक्सटेंशन के बाद सरकार ने जुलाई 2020 में फिर पांच सदस्यों का कार्यकाल नौ माह के लिए बढ़ा दिया था।
कानून के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा एक तीन सदस्यीय कॉलेजियम जिसमें राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और विधि परामर्शदाता (एलआर) शामिल होते हैं की सिफारिश पर किया जाता है। हेमंत के अनुसार मौजूदा खट्टर सरकार ने अपने बीते साढ़े छह वर्षो के कार्यकाल में आयोग को वैधानिक (कानूनी) दर्जा ही प्रदान नहीं किया। आज तक इसका संचालन जनवरी, 1970 में प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक गजट नोटिफिकेशन और उसमें सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा किये गये संशोधनों/बदलावों से ही किया जा रहा है। वर्तमान चेयरमैन भारत भूषण भारती एवं पांच सदस्यों नीलम अवस्थी, अमर नाथ सौदा,भोपाल सिंह, विजय पाल सिंह और प्रदीप जैन जिनका कार्यकाल बीते वर्ष जुलाई, 2020 में इसी माह तक के लिए बढ़ाया गया था। वह 24 मार्च को समाप्त हो जाएगा। मौजूदा प्रावधानों अनुसार चेयरमैन 68 वर्ष की आयु तक और सदस्य 65 वर्ष आयु तक ही आयोग में रह सकते हैं।