चंडीगढ़, 5 सितंबर (ट्रिन्यू)
कार में अब सिंगल सवारी बिना मॉस्क चल सकेगी। पुलिस बिना फेस मॉस्क वालों का चालान नहीं करेगी। एक से अधिक सवारियों के अलावा सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाले इलाकों में मॉस्क जरूरी है। मॉस्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। पुलिस सवा तीन महीने की अधिक में सवा 3 लाख से अधिक लोगों के बिना मास्क के आरोप में चालान कर चुकी है।
प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब औसतन 1700 से 1800 पॉजिटिव मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं। अनलॉक-4 तक लोगों में कोरोना को लेकर भय कम होता जा रहा है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश में मरीज ही नहीं मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसीलिए राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस विभाग को बिना मॉस्क चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। शुक्रवार तक हरियाणा में कुल तीन लाख 25 हजार 477 लोगों के बगैर मास्क चालान किए गए। हरियाणा के 22 राजस्व तथा एक पुलिस जिले में चलाए गए इस अभियान से अब तक कुल 16 करोड़ 27 लाख 38 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
“लोगों को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि वह घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी काम हो। सभी जिलों की पुलिस द्वारा रोजाना चालान करके रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जा रही है। सरकार के निर्देशों पर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।”
-नवदीप सिंह विर्क, एडीजीपी-लॉ एंड आर्डर