चंडीगढ़, 11 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में अब आवेदन के तीन दिन के अंदर शराब और परमिट जारी कर दिए जाएंगे। विवाह या अन्य समारोह में शराब पराेसने की अनुमति 14 दिन में मिलेगी।
प्रदेश सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग की 23 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया है। सभी सेवाओं के लिए अधिकतम समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। शाॅपिंग काम्प्लेक्स में आयातित विदेशी शराब की खुदरा बिक्री, विदेशी मदिरा के लिए बाटलिंग, रेस्तरां, गोल्फ क्लब एवं अन्य क्लबों में मधुशाला खोलने के लिए एक महीने के अंदर अनुमति दी जाएगी।
पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का रिजल्ट घोषित
आबकारी एवं कराधान विभाग ने पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जून में आयोजित इस परीक्षा में कुल 277 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए थे।
इनमें आबकारी एवं कराधान अधिकारी अंकित सिंगला इकलौते अधिकारी रहे जिन्होंने सभी छह विषयों की परीक्षा पास की है।