ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 12 जून
हरियाणा में विवाह पंजीकरण अब आसान हो गया है। नायब सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों को सरल कर दिया है। इसके तहत राज्य सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट ही नहीं, ग्राम सचिव तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसी तरह शहरों में नगर पालिका सचिव और नगर परिषद ईओ को भी इसकी पावर दी है।
नोटिफिकेशन के तहत, विवाह पंजीकरण करवाने वाले लोग लोकल स्तर पर अपनी सुविधा अनुसार ग्राम सचिव से लेकर बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे। अब विवाह पंजीकरण करवाने वालों के लिए सुविधा के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। वर्तमान में एडीसी-सह-डीसीआरआईओएस (अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी) के पास परिवार पहचान-पत्र डेटाबेस (पीपीपी-डीबी) में डेटा निर्माण और अपडेट से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं।
परिवार पहचान पत्र डाटा से जुड़ा विवाह पोर्टल
विवाह पोर्टल को परिवार पहचान पत्र डाटा बेस के साथ जोड़ा गया है। विवाह पंजीकरण के लिए एडीसी सह डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को जिला रजिस्ट्रार के रूप में भी नामित किया है। इससे नागरिक को फैमिली आईडी के साथ-साथ विवाह पंजीकरण संबंधित शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान हो पाएगा।
करीब ढाई लाख शादियां पंजीकृत
हरियाणा सरकार के पोर्टल पर अभी तक 2 लाख 45 हजार से अधिक शादियां पंजीकृत हो चुकी हैं। दिसंबर-2020 से अप्रैल-2021 की अवधि में 12 हजार 416, 2021-22 में 56 हजार 133, वर्ष 2023-23 में 67 हजार 604, वर्ष 2023-24 में 83 हजर 331 और अप्रैल-2024 से 10 जून तक 26 हजार 419 शादियां पंजीकृत हुई हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर-2020 में पोर्टल लांच किया था।