चंडीगढ़, 28 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने शहरियों को बड़ी राहत दी है। नववर्ष का तोहफा देते हुए सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, पिछले लगभग 10 वर्षों यानी 2010-11 से 2020-21 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे ब्याज को एकमुश्त काफ करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में यही खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से इस संदर्भ में भेजे गए प्रस्ताव पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुहर लगा दी है। विज ने कहा कि इस फैसले से 18 लाख 80 हजार से अधिक संपत्ति करदाताओं को लाभ होगा। विज ने कहा, यदि ऐसे संपत्ति करदाता अपना संपत्ति कर के बकाया का सारा भुगतान आगामी 31 मार्च तक कर देते हैं तो उन्हें ब्याज पर एकमुश्त छूट का लाभ दिया जाएगा। 31 मार्च तक जिस किसी का भी संपत्ति कर बकाया है और वह आगामी 31 मार्च तक अपना सारा संपत्ति कर का भुगतान कर देता है तो ऐसे सभी संपत्ति करदाताओं को ब्याज में एकमुश्त छूट प्राप्त होगी।
रिहायशी ही नहीं, वाणिजियक, इंडस्ट्रियल, और संस्थाओं को भी इस फैसले का लाभ होगा। विज ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसमें कहा गया था कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में संपत्ति करदाताओं को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित संपत्ति कर योजना का लाभ ऐसे संपत्ति करदाता नहीं लग पाएंगे। सरकार ने वर्ष 2020-21 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर ब्याज माफ करने के अनुरोध को स्वीकारते हुए ऐसे संपत्ति कर-दाताओं को राहत/सहायता प्रदान करने का फैसला किया है।