चंडीगढ़, 28 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने अब कॉलेज प्राचार्यों पर भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले स्कूलों में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए खट्टर सरकार ने पॉलिसी बनाई थी।
सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य भी अब इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे। सरकार ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने के आदेश दिए थे।
विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि प्राचार्यों के स्थानांतरण के लिए पात्रता तिथि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च मानी जाएगी। वहीं 30 अप्रैल को वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों की गणना होगी। इस पॉलिसी के तहत प्राचार्य पहली मई से 15 मई तक ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे।
उन्हें 5 कॉलेज के ऑनलाइन विकल्प भरने होंगे। इन पांच कॉलेजों में से ही उन्हें स्टेशन मिलेगा। विकल्प आने के बाद विभाग की ओर से पहली जून को ट्रांसफर आॅर्डर जारी किए जाएंगे।