चरखी दादरी, 7 सितंबर (हप्र)
अगर कोई उम्मीदवार जनसभा में पानी अथवा छाछ के अलावा खाने-पीने की अन्य कोई वस्तु लोगों के बीच वितरित करता है तो उन वस्तुओं पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने इस बारे में बताया कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि चुनावी जनसभा के दौरान उम्मीदवार केवल छाछ व पानी ही लोगों के बीच वितरित कर सकता है। जिस पर आने वाले खर्च को उसके चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन इनके अलावा कोई अन्य चीज वितरित की जाती है तो उसे संबंधित उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही उम्मीदवार ने स्वयं सामूहिक भोज का आयोजन न किया हो, लेकिन वह किसी अन्य द्वारा आयोजित सामूहिक भोज या इस तरह के अन्य कार्यक्रम में अपने समर्थकों सहित जाकर अपने पक्ष में वोट मांगता है तो उसका खर्चा भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का कोई स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार या उसका एजेंट स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करके पहुंचता है तो यात्रा का 50 प्रतिशत खर्चा उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा।