चंडीगढ़, 9 फरवरी (ट्रिन्यू)
पूर्व की हुड्डा सरकार के समय भर्ती किए गए 816 ड्राइंग शिक्षकों को हरियाणा सरकार ने अगले 3 दिनों में पदमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। इन शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा के महानिदेशक नितिन कुमार यादव ने इनको पदमुक्त करने आदेश जारी किए।
कांग्रेस सरकार के दौर में वर्ष 2006 के दौरान हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन के जरिए आर्ट एंड क्रॉफ्ट शिक्षकों के 816 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। हजारों युवाओं ने आवेदन किया था। 2008 में इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ। 25 मार्च, 2010 को आयोग ने नतीज घोषित किए। बाद में ड्राइंग शिक्षकों की यह भर्ती इंटरव्यू प्रक्रिया के चलते सवालों के घेरे में आ गई थी।
इंटरव्यू में धांधली के आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई जिस पर 20 फरवरी, 2015 को हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए। ड्राइंग शिक्षकों ने डबल बेंच में भी चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शिक्षकों की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। अब सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके आदेशों की कॉपी मिलने के बाद 3 दिन में सभी को पदमुक्त करने का आदेश जारी हुआ है। यहां बता दें कि इसी तरह से हुड्डा सरकार में ही भर्ती हुए 1900 के करीब पीटीआई शिक्षकों की नौकरी भी जा चुकी है।