फरीदाबाद, 11 सितंबर (हप्र)
लूटपाट के दौरान 20 साल के युवक विजय की हत्या में शामिल रहे नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है। वारदात के समय पर नाबालिग की उम्र लगभग 17 साल थी। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है। उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बल्लभगढ़ सिटी थाना में हत्या की धारा में ये एफआईआर 17 जून 2017 को दर्ज हुई थी। 20 साल के विजय का शव पुलिस को सड़क किनारे पड़ा मिला था। उसके पिता पलवल होडल के करमन गांव निवासी गिर्राज ने पुलिस को शिकायत दी थी। इनका कहना था कि 16 जून 2017 को विजय शाम लगभग सवा 5 बजे अमर डीजे वाले के पास काम करने की कहकर गया था। जिसके बाद 17 जून को उसका शव मुकेश कॉलोनी में मिला। डीजे वाले अमर ने बताया कि डीजे की बुकिंग पूरी करने के बाद रात लगभग 12 बजे विजय अन्य युवकों के साथ घर चला गया था। क्राइम ब्रांच ने जांच की तो पता चला कि मृतक के मोबाइल की सिम किसी अन्य मोबाइल में 21 जून 2017 को प्रयोग हुई। जिसके बाद पुलिस ने केस में 3 आरोपियों साहिल उर्फ राजू, अंकित व लगभग 17 साल के नाबालिग को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मोबाइल व पर्स लूट के दौरान चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने चालान तैयार कर कोर्ट में पेश किया। अंकित व साहिल को कोर्ट पहले ही दोषी करार देकर सजा दे चुकी थी। अब मामले में नाबालिग रहे आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है।