भिवानी, 8 अगस्त (हप्र)
बैंक जाते समय महिला से पिस्टल पॉइंट पर एक लाख रुपये छीनने के मामले में यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने दोषी को सात साल की कैद तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी होगी। वर्ष 2023 में सांगा निवासी महिला ने थाना सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि 8 सितंबर, 2023 को सुबह घर से अपने बैंक में एक लाख रुपये जमा करवाने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी उस पर पिस्टल से जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर एक लाख रुपये छीनकर फरार हो गया। इस संबंध में थाना सदर पुलिस भिवानी द्वारा केस दर्ज किया गया था। आरोपी की पहचान कुलदीप, निवासी गांव सांगा के रूप में हुई थी।