चरखी दादरी, 9 नवंबर (हप्र)
दादरी जिले में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सांस फूलने की समस्या के साथ आंखों में जलन से आमजन को भारी समस्या हो रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिले के पीएचसी ओर सीएचसी में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
डॉक्टरों ने लोगों को अधिक प्रदूषण के वक्त बाहर न निकलने की सलाह दी है। अधिक परेशानी होने पर डॉक्टर से परामर्श लेने को कहा है। बच्चे और बूढ़ों को सुबह-शाम बाहर घूमना कुछ दिन के लिए बंद करने की भी सलाह दी है। आंखों में जलन होने पर गुनगुने पानी से समय-समय पर धोते रहें।
बता दें कि दादरी जिले में अब तक एक भी पराली जलाने का मामला नहीं है। उसके बावजूद जिले में एक्यूआई 300 के पार है। जिसका कारण खनन और खुले में जलाया जा रहा कूड़ा हो सकता है। इसे प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो रहा है और दमघोंटू हवा से सांस लेना दूभर हो गया है। जिले में प्रदूषण का कहर अब भी जारी है। अब देखना होगा प्रशासन कब नींद से जागेगा और जनता को दमघोंटू हवा से छुटकारा मिल पाएगा। वहीं किसान सतबीर सिंह, जयभगवान, नारायण सिंह, अशोक व संजय का कहना है कि सरकार किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगा रही है जबकि दादरी जिले में एक भी पराली जलाने का मामला नहीं है। उनका कहना है कि खुले में कूड़े को जलाया जाता है जिसके कारण दादरी की हवा दमघोंटू हो गई है। सरकार उनके ऊपर तो कोई कारवाई नहीं करती उलटा किसानों के ऊपर केस दर्ज कर रही है।
पराली जलाने के आरोप में किसानों पर केस
जींद (जुलाना)(हप्र) : जुलाना क्षेत्र के गढ़वाली गांव में पराली जलाने के आरोप में पुलिस ने जुलाना क्षेत्र के दो किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कृषि विभाग के सुपरवाइजर रमेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सैटेलाइट से लोकेशन मिली थी कि गढ़वाली गांव में एक जगह पराली जलाई गई है तो मौके पर पहुंच कर मुआयना किया गया। वहीं,कृषि विभाग के सुपरवाइजर डा. शुभम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सैटेलाइट से लोकेशन मिली थी कि शामलो कलां गांव में एक जगह पराली जलाई गई है तो मौके पर पहुंच कर मुआयना किया गया। शामलो कलां गांव में एक एकड़ की पराली जली हुई मिली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शामलो कलां गांव निवासी रामफल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फसल अवशेष जलाने में किसान दोषी
हिसार (हप्र) : फसल अवशेष जलाने के करीब 25 दिन पुराने मामले में हिसार की अदालत ने अग्रोहा निवासी किसान को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में किसान ने चार्ज फ्रेमिंग के दौरान अपना दोषी कबूल कर लिया जिसके बाद किसान को दोषी करार दिया गया है। इस बारे में अग्रोहा थाना ने 21 अक्टूबर, 2024 को कृषि विकास अधिकारी डॉ. बलविंद्र सिंह नेहरा की शिकायत पर अग्रोहा निवासी किसान हनुमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223-ए और वायु (प्रदूषण बचाव और नियंत्रण) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि हिसार उपायुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत फसल कटाई उपरांत बचे हुए फसल अवशेष जलाने पर 14 अक्तूबर को आदेश जारी कर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। 16 अक्तूबर को सैटेलाइट द्वारा प्राप्त जीपीएस लॉकेशन सहित शिकायत के बाद जब राजस्व विभाग के पटवारी, कृषि विभग और पंचायत विभाग के अधिकारी और नंबरदार मौके पर गए तो वहां पर फसल अवशेष में आगजनी पाई गई। जांच के दौरान पता चला कि किसान हनुमान ने कुल 7 मरला फसल अवशेष में आग लगाई थी।
जिला प्रशासन के आदेशों को दिखाया ठेंगा
होडल (निस) : जिला उपायुक्त के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए होडल शहर में अनेक स्थानों पर सफाई कर्मचारियों व दुकानदारों के द्वारा दुकानों के बाहर कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। इस आग में नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने बाली पॉलिथीनों व प्लास्टिक के सामान को भी जलाया जा रहा है। इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला उपायुक्त पलवल हरीश भारद्वाज ने नगरपरिषद के अधिकारियों को किसी भी पराली के न जलाने व खुले मेें कूड़ा जलाने पर पाबंदी लगाते हुए इस पर रोक लगाने व न मानने पर इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये हैं। बाबजूद इसके चरण सिंह चौक, जगजीवन राम चौक, नानक डेयरी रोड़, नयी सब्जी मंडी में प्रशासन के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। एसडीएम रणबीर सिंह का कहना है कि उनकी जानकारी में यह मामला नहीं है।