दिनेश भारद्वाज
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 23 मई
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों – नगर परिषद व नगर पालिका चुनावों का डंका बज गया है। राज्य के 46 शहरों की ‘चौधर’ के लिए अब जंग होगी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदान 19 जून के होगा। कुल 18 लाख 30 हजार 208 मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे। परिषद व पालिकाओं में अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट होंगे।
राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। चुनावों का असर फरीदाबाद को छोड़कर प्रदेश के सभी 21 जिलों पर पड़ेगा। चुनावों की घोषणा के साथ ही इन 46 शहरों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब इन शहरों के लिए सरकार न तो कोई नई घोषणा कर सकेगी और न ही किसी नई प्रोजेक्ट या परियोजना का शिलान्यास और उदघाटन हो पाएगा। इन शहरों को छोड़कर प्रदेश के बाकी शहरों एवं ग्रामीण इलाकों पर आचार संहिता का असर नहीं होगा।
चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू रहेगी। नगर परिषद और नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के पार्षद पद के उम्मीदवारों पर भी यही शर्त लागू रहेगी। अध्यक्ष पद या वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं अनुसूचित जाति के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए आठवीं और पार्षद पद के लिए 5वीं पास होना जरूरी है।
चुनावी खर्च की सीमा में भी आयोग ने इजाफा किया है। नगर परिषद में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अब 15 लाख की बजाय 16 लाख रुपये खर्चा कर सकेंगे। वहीं परिषद में पार्षदों की खर्च सीमा 3 लाख 30 हजार से बढ़ाकर साढ़े 3 लाख रुपये की है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 10 की बजाय साढ़े 10 लाख रुपये तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। पालिका में वार्ड पार्षद के प्रत्याशी सवा दो लाख की जगह ढाई लाख रुपये तक चुनावी खर्चा कर सकेंगे।
चुनावी खर्चे के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और पूरा रिकार्ड मेनटेन करना होगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीस दिनों के भीतर चुनावी खर्चों की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। यह जानकारी नहीं देने वाले प्रत्याशियों को अगले पांच वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। प्रत्याशियों पर अगर किसी तरह का क्रिमिनल केस दर्ज है तो नामांकन-पत्र के साथ शपथ पत्र में इसकी सूचना देनी होगी। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने विस्तृत गाइड लाइन जारी की हैं।
इन 18 परिषद में होंगे चुनाव
प्रदेश के 18 नगर परिषद में चुनाव का ऐलान हुआ है। इनमें भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूंह, कालका, पलवल, होडल, गोहाना व मंडी डबवाली शामिल हैं।
इन 28 पालिकाओं में भी चुनाव
प्रदेश की 28 नगर पालिकाएं अब चुनावी दायरे में आ गई हैं। जिन पालिकाओं के चुनावों का ऐलान हुआ है, उनमें नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला, सफीदों, उचाना, इस्माइलाबाद, शाहबाद, पिहोवा, लाडवा, घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग, असंध, चीका, राजौंद, महेंद्रगढ़, नांगल-चौधरी, फिरोजपुर-झिरका, पुन्हाना, समालखा, महम, बावल, गन्नौर, कुंडली, ऐलनाबाद, रानियां व सढ़ौरा शामिल हैं।
चुनावी शैड्यूल
नोटिफिकेशन……… 24 मई
नामांकन प्रक्रिया…..30 मई से 4 जून तक
नामांकन छंटनी…… 6 जून
नामांकन पत्रों की वापसी… 7 जून
मतदान……………… 19 जून
मतगणना…………….22 जून