अमर बटार/निस
छछरौली, 15 जुलाई
कोहली वाला बल्लेवाला स्टोन क्रशर जोन के 5 घाटों की राॅयल्टी फीस की करोड़ों की राशि अदा नहीं करने पर खनन विभाग ने इनका ठेका रद्द कर दिया गया है। साथ ही ठेका कंपनियों की सिक्योरिटी राशि भी जब्त कर ली गई। माइन एंड जियोलॉजी विभाग हरियाणा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक क्रेशर जोन के 5 घाटों भूूड़माजरा ब्लॉक, बेलगढ़ साउथ ब्लॉक, नॉर्दन रॉयल्टी कंपनी, मलिकपुर खादर ब्लॉक व भूड़कलां ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। ठेका कंपनियों की ओर करोड़ों रुपए की सरकारी फीस की देनदारी बकाया खड़ी है।
जानकारी के मुताबिक गंगा यमुना माइनिंग कंपनी संत पुरा रोड यमुनानगर भूड माजरा ब्लॉक के 9,95 हेक्टेयर एरिया में 7 साल के लिए 2 करोड़ 93 लाख, 50 हजार प्रतिवर्ष रॉयल्टी की दर से ठेका दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक हर तीन वर्ष के बाद 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी तय की गई थी। लेकिन ठेका कंपनी की ओर से सरकार की फीस समय पर अदा नहीं की गई। ठेका कंपनी द्वारा सरकारी फीस जमा नहीं कराए जाने पर फर्म की 73,37,500 की सिक्योरिटी राशि भी जब्त कर ली गई है।
ठेकेदारों की सिक्योरिटी राशि की जब्त
क्रेशर जोन का सबसे कमाऊ एरिया बेलगढ़ साउथ ब्लॉक को 9 साल के लिए मुबारकपुर रॉयल्टी कंपनी को 28 हेक्टेयर एरिया के लिए 19 करोड़ 63 लाख 50 हजार में आवंटित किया गया था। ठेका कंपनी 19 करोड़ 20 लाख की बकाया सरकारी फीस जमा नहीं कराए जाने पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। कंपनी की 4 करोड 90 लाख 87500 की सिक्योरिटी राशि भी जब्त कर ली गई है। वहीं, नार्दन रॉयल्टी कंपनी संत पुरा रोड मॉडल टाउन यमुना नगर को 8 साल के लिए 8 करोड़ 70 लाख 50000 में दी गई। इसमें 3 साल के बाद हर वर्ष 25% रॉयल्टी की बढ़ोतरी की जानी तय की गई थी। विभाग की ओर से माइनिंग के लिए 31, 84 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई। कंपनी की ओर से 8 करोड 25 लाख की सरकारी फीस नहीं भरी जाने पर कंपनी के 2 करोड 17 लाख 62500 की सिक्योरिटी राशि जब कर ली गई है। मलिकपुर खादर ब्लॉक को 8 साल के लिए 4 करोड 59 लाख 50000 में प्रति वर्ष के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 3 साल के बाद रॉयल्टी फीस में 25% की बढ़ोतरी की जानी तय की गई थी। कंपनी की ओर से 7 करोड़ 6 लाख की राशि जमा नहीं कराए जाने पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। भूड कलां ब्लॉक को मैसेज गंगा यमुना माइनिंग कंपनी संत पुरा रोड यमुनानगर को 7 साल के लिए 3 करोड़ 65 लाख 50000 प्रति वर्ष की दर से दिया गया। ठेका कंपनी ने 22 करोड 67 लाख की राशि जमा नहीं की। डायरेक्टर माइन्स एंड जियोलॉजी विभाग हरियाणा की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 5 घाट का ठेका तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।