कैथल, 11 सितंबर (हप्र)
यहां की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषमुक्त करते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। इस बारे में 23 अगस्त, 2022 को महिला थाना कैथल में पीड़ित नाबालिग की मां की शिकायत पर धारा 376 (3), 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा नंबर 77 दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से केस की पैरवी एडवोकेट करुण खटकड़ ने की। करुण खटकड़ ने एफआईआर के हवाले से बताया कि 18 अगस्त, 2022 को शिकायतकर्ता की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की स्कूल से आधी छुट्टी में अपने घर की तरफ आ रही थी। मौका पाकर सर्राफ का काम करने वाला युवक उसकी लड़की को अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने लड़की को धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो जान से मार देगा। इस शिकायत पर महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। लड़की का मेडिकल करवाया गया और अदालत के सामने धारा 164 सीआपीसी के तहत बयान दर्ज करवाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच 5 अक्तूबर, 2023 को युवक को अदालत ने जमानत पर रिहा भी कर दिया था। मामले में शिकायत पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए। एडीजे और विशेष अदालत पोक्सो ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद युवक को निर्दाेष पाया तथा उसे सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया।