कैथल (हप्र) : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पत्नी को दस लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मृतक की पत्नी गुरविंदर कौर निवासी गांव पोलड़ ने फोरम में याचिका दायर की थी। शिकायत के अनुसार गुरविन्द्र कौर के पति बाज सिंह ने 2016 को टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एक्सिस बैंक के माध्यम से दस लाख रुपए का बीमा करवाया था। यह बीमा 1 फरवरी, 2016 से लेकर 31 जनवरी, 2019 तक वैध था। बाज सिंह 31 अक्तूबर, 2017 को सड़क हादसे में घायल हो गये थे। 8 नवंबर, 2017 को उनकी मौत हो गई। लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहकर बीमा राशि देने से मना कर दिया कि घटना के समय बाज सिंह ने शराब पी हुई थी और वह होश में नहीं था। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को आदेश दिए कि शिकायतकर्ता गुरविंदर कौर को दस लाख रुपए का मुआवजा 9 प्रतिशत ब्याज सहित 45 दिन के अंदर दिया जाए। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए दस हजार रुपए का मुआवजा भी देने के आदेश भी जिला उपभोक्ता फोरम ने दिए हैं।