सोनीपत, 25 अक्तूबर (निस)
कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के लखबीर की हत्या के आरोपी चारों निहंगों को रिमांड पूरा होने के बाद सोमवार दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले, सरकारी और बचाव पक्ष के वकीलों ने 2 घंटे अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अवैध हथियार अधिनियम और एससीएसटी एक्ट को हटाने की मांग की, जिसका सरकारी वकील और पुलिस ने विरोध किया। अब चारों आरोपियों की अगली पेशी वीडियो कांफेंसिंग के जरिये होगी।
कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर जारी धरना स्थल पर 15 अक्तूबर को पंजाब के लखबीर की नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में वीडियो और फोटो वायरल होने पर 4 निहंगों सरबजीत, नारायण सिंह, भगवंत सिंह व गोविंद प्रीत ने हत्या की जिम्मेदारी लेकर आत्मसमर्पण किया था। सोमवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता भगवंत सिंह ने अपने मुवक्किलों पर लगाया एससीएसटी और अवैध शस्त्र अधिनियम हटाने की मांग की। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह धाराएं नहीं हटाई गई है। हालांकि जो आरोपी एससीएसटी वर्ग से है उन पर यह लागू नहीं होगा। तलवार को धार्मिक चिन्ह मानकर अवैध हथियार नहीं लगाने की मांग की गई। हालांकि अदालत ने अभी इन्हें नहीं हटाया है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से की जाएगी।