ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 12 नवंबर
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत बुधवार को राज्यपाल अभिभाषण से होगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंद्रहवीं विधानसभा के इस सत्र में नायब सरकार का रोडमैप अभिभाषण के जरिये पेश करेंगे। फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में बजट सत्र भी होगा। उस दौरान भी राज्यपाल का अभिभाषण होगा। ऐसे में बुधवार का अभिभाषण काफी संक्षिप्त होने की उम्मीद है।
अभिभाषण पर बुधवार व बृहस्पतिवार को चर्चा होगी। इस बार के सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। हालांकि राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायक अपने हलकों की डिमांड रख सकेंगे। बृहस्पतिवार को दोपहर बाद तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रिप्लाई देंगे। सोमवार यानी 18 नवंबर को सत्र की आखिरी सिटिंग होगी। इस दौरान सरकार की ओर से कई आर्डिनेंस और विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में ‘हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024’ पेश करेंगे। यह विधेयक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत कार्यरत कांट्रेक्ट कर्मचारियों को रिटायरमेंट यानी 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी की गारंटी देगा। 14 अगस्त, 2024 से ही इसे लागू करने की योजना है। नायब सरकार ने पहले कार्यकाल के दौरान इससे जुड़ा आर्डिनेंस जारी किया था। विधेयक के अनुसार, 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कर्मचारी इसमें कवर होंगे।
इसके तहत जिन कर्मचारियों की सेवा को पांच वर्ष हो चुके हैं, वे सभी रोजगार की गारंटी के हकदार होंगे। 10 वर्षों के अनुभव वाले कर्मचारियों के वेतन स्तर में 15 प्रतिशत, 8 से 10 वर्ष तक के अनुभव पर 10 प्रतिशत और 5 से 8 वर्ष तक अनुभव वाले कर्मचारियों को पांच प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा। यहां बता दें कि मनोहर सरकार अपने पहले कार्यकाल में इसी तरह से राज्य के स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को कानून बनाकर रोजगार की गारंटी दे चुकी है।
अब नायब सरकार अतिथि अध्यापकों से जुड़ा एक संशोधित विधेयक भी सदन में पेश करेगी। इसके तहत गेस्ट शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तर्ज पर डीए (महंगाई भत्ता) मिल सकेगा। विधानसभा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक-2024 भी पेश किया जाएगा। यहां बता दें कि हरियाणा में अलग से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन को लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनवरी में इसके चुनाव करवाए जा सकते हैं। जस्टिस (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह को गुरुद्वारा चुनाव के लिए आयुक्त लगाया हुआ है।
शामलात जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक
ंनायब सरकार उन ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक देगी, जो बरसों से शामलात जमीन के कब्जाधारी हैं। दरअसल, हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम-1949 के तहत सरकार ने खेती के उद्देश्य से ग्रामीणों को पट्टे पर जमीन दी थी। पट्टे की अवधि समाप्त हेाने के बाद भी इनके पास कब्जा बना रहा। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में 24 सितंबर, 1986 के एक मामले में आदेश दे चुकी है कि सरकार इस तरह की जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। दरअसल, शामलात जमीन पर लोगों ने अपने घर भी बना लिए हैं। ऐसे में नायब सरकार इस जमीन को शामलात की कैटेगरी से बाहर निकालने के लिए विधेयक पेश करेगी। ऐसे में अधिकतम 500 वर्गगज तक खुली जमीन पर निर्माण करने वाले ग्रामीणों को मार्केट भाव के हिसाब से मालिकाना हक दिया जा सकेगा। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार इस संदर्भ में विधेयक पेश करेंगे।