चंडीगढ़, 1 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में चयनित होने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी है। नतीजे घोषित होने के बाद उनकी अंतरिम नियुक्ति हो सकेगी। यानी नौकरी से जुड़े तमाम तरह के दस्तावेजों की जांच बाद में होगी और इससे पहले उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। 30 सितंबर तक के लिए यह प्रावधान किया है। अंतरिम नियुक्ति के बाद दो महीनों के भीतर दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। दरअसल, नायब सरकार ने अगले 90 दिनों में राज्य में ग्रुप-सी और डी के पचास हजार पदों को भरने का निर्णय लिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस संदर्भ में काम किया जा रहा है। वहीं हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा भी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जा रही है।
विधानसभा के चुनावों में अब अधिक समय नहीं है। सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्तूबर की शुरूआत में राज्य में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम जारी हो सकता है। चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि भर्तियों के नतीजों के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। दस्तावेजों की जांच के चलते इसमें किसी तरह की देरी ना हो।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संदर्भ में पत्र जारी किया है। इसके तहत 30 सितंबर तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुशंसित सभी उम्मीदवारों को उनके चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।
पत्र के अनुसार, चरित्र, पूर्ववृत्त और अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन तीन महीने की बजाय उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट में स्थानीय कानूनों की सॉफ्ट कॉपी देगी सरकार
स्थानीय कानूनों की हिंदी और अंग्रेजी भाषा की सॉफ्ट कॉपी हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य अधिनियमों तथा इनके अंतर्गत आने वलो नियमों की पूरी जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी। इनमें वे कानून भी शामिल होंगे, जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से इस संदर्भ में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। इन कानूनों की पीडीएफ प्रारुप में एकल फाइल के रूप में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने को कहा गया है। साथ ही इसकी सूचना सूचना मानव संसाधन विभाग को भी देनी होगी। मुख्य सचिव द्वारा जारी किए पत्र के अनुसार, सभी प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया है कि वे इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अपने विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दें कि वे राज्य अधिनियमों तथा अधीनस्थ विधानों का नवीनतम तथा अद्यतन संस्करण तुरंत हाईकोर्ट को उपलब्ध करवाएं।