फरीदाबाद, 23 अक्तूबर (हप्र)
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद में धान की कटाई के उपरांत फसल अवशेष व पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नयी दिल्ली की ओर से भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे धान की कटाई के उपरांत फसल अवशेष व पराली न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त कमाई करें। उन्होंने कहा कि कई किसान धान की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जला देते हैं, जिससे उत्पन्न धुंआ आसमान में चारों तरफ फैल जाता है, जोकि स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। आगजनी की घटनाओं से सम्पति तथा मानव जीवन की हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष को जलाने से जिले में पशुओं के चारे की कमी की संभावना बनी रहती है। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करने के लिए कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कृषकों को पराली का उचित प्रबंधन करने के लिए भी प्रेरित किया।