चंडीगढ़, 26 जून (ट्रिन्यू)
हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका के बाद प्रदेश सरकार ने दस साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से अग्रिम ली गई राशि की रिकवरी पर रोक लगा दी है। एक याचिका के बारे में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है। जवाब दायर करने से पहले ही सरकार ने यह फैसला लिया है और याचिका पर अंतिम फैसला होने तक यह आदेश जारी रहेंगे। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि अग्रिम ले सकते हैं। सरकार दस साल के अंदर इस राशि की रिकवरी करेगी। ट्रेजरी अधिकारी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भी पेंशन के कम्यूटेड वेल्यू की राशि वसूल रहे थे, जिनकी सेवानिवृत्ति को 15 साल हो चुके हैं। कम्यूटेड वेल्यू का तात्पर्य उस अनुमानित राशि से है जो किसी संगठन को अपने पेंशन दायित्वों को पूरा करने के लिए चाहिए। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान या नियमित पेंशन भुगतान लेने का विकल्प दिया जा सकता है। हाल ही में हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान तात्कालिक राहत देते हुए साफ कर दिया था कि दस साल बाद यह राशि वसूल नहीं की जा सकती।