नारनौल, 3 नवंबर (हप्र)
अटेली के तहसीलदार द्वारा तहसील में पिछले एक वर्ष से किसानों द्वारा करवाई गई रजिस्ट्रियों के इंतकाल अब तक नहीं चढ़ाकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अनुसार रजिस्ट्री के 11 वें दिन इंतकाल दर्ज करना आवश्यक है। इस संबंध में एक किसान ओमप्रकाश यादव ने मुख्य आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग चंडीगढ़ मे याचिका दायर कर उचित कार्रवाई की मांग की है।
ओम प्रकाश यादव ने बताया कि उनकी माता ने अपने स्वामित्व की भूमि वाका रकबा ग्राम बोचड़िया, तहसील अटेली में 16 अक्तूबर, 2023 को ट्रांसफर करवाई थी। इसका इंतकाल दर्ज करवाने के लिए फीस भी 16 अक्तूबर, 2023 को जमा करवा दी गई थी। सरकार की हिदायत के अनुसार 27 अक्तूबर 2023 को 11 दिन होने पर इंतकाल प्रार्थी के हक में दर्ज हो जाना चाहिए था जो आज तक नहीं हुआ है। ओम प्रकाश यादव ने अपना इंतकाल जब जमाबंदी हलरिश पोर्टल पर चेक किया तो उसमें इंतकाल नंबर 2584, 7 दिसंबर, 2024 को दर्ज होना दर्शाया गया है, जबकि 7 दिसंबर, 2024 तो अभी आई ही नहीं है।
गांव बोचड़िया के किसान ओम प्रकाश यादव पुत्र नंदलाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वित्त आयुक्त राजस्व चंडीगढ़, आयुक्त गुड़गांव व जिला उपायुक्त नारनौल को संजीव कुमार तहसीलदार के खिलाफ सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने और अपने एक वर्ष से इंतकाल दर्ज नहीं होने बाबत शिकायत दी है। उन्होंने इसी मामले को मुख्य आयुक्त सेवा का अधिकार आयोग चंडीगढ़ में अपनी याचिका को दायर कर न्याय की गुहार लगाई है।