धर्मशाला, 17 मार्च (निस)
लोकसभा चुनावों का स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे कांगड़ा जिले में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश हेमराज बैरवा ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल. गन, बी.एल. गन एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, लाठी आदि के साथ सार्वजनिक स्थानों पर न तो घूमेगा, न प्रदर्शन करेगा और न ही साथ कर चलेगा।