धर्मशाला (निस) : उपायुक्त कांगड़ा डॉ.निपुण जिंदल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अन्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को एक जुलाई से प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कचरा प्रंबधन नियम 2016 (संशोधित) नियम(4) के अनुसार पालिस्टाइरीन सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है। उपायुक्त ने बताया कि प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियां, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़े, प्लास्टिक के झंड़े, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए थर्माकोल एवं प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, काकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के बक्से, आमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम पर प्रतिबन्ध रहेगा।