शिमला, 28 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा से अपना इस्तीफा देने वाले तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को लेकर मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ में एक मुद्दे को लेकर असहमति हो गई थी जिसके बाद यह मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 8 अप्रैल को सुनाए फैसले में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया था कि कोर्ट विधानसभा सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्तियां नहीं रखता। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सहमति जताते हुए यह फैसला सुनाया था। प्रार्थियों ने कोर्ट से विधानसभा स्पीकर को तय समय सीमा के भीतर उनके इस्तीफे मंजूर करने की गुहार के आदेशों की गुहार भी लगाई थी।