नयी दिल्ली, 22 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार पर रोक लगाने का आदेश दिया था। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दलीलों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। सरकारी प्राधिकारियों ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि हिमाचल प्रदेश के तीन हवाई अड्डों में से कांगड़ा ही एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है, जहां विस्तार की संभावना है और हाईकोर्ट के आदेश से सबकुछ पर रोक लग गई, जबकि महाधिवक्ता ने बयान दिया था कि न तो कोई तोड़-फोड़ होगी और न ही किसी को वहां से बेदखल किया जाएगा।