शिमला, 10 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला राशकड डाकघर मणिकर्ण को राजकीय प्राथमिक पाठशाला उच्छ में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राशकड निवासी ठाकुर चंद द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। इस मामले में हाईकोर्ट ने जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण कुल्लू के सचिव को मौके पर जाकर यह पता लगाने के आदेश दिए थे कि प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता है।
कोर्ट ने प्राधिकरण की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर कहा कि छोटे बच्चों का बरसात और सर्दियों के दौरान राजकीय प्राथमिक पाठशाला उच्छ तक पहुंचना मुश्किल होगा। मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।