शिमला, 1 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग और नगर निगम शिमला से बंदरों और कुत्तों के आतंक को नियंत्रित करने के उपाय संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इनके आतंक से प्रदेशवासियों को निजात दिलाने के लिए शिमला नगर निगम और वन विभाग को एनिमल वेलफेयर बोर्ड और वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के कॉलेजों के साथ सलाह मशविरा कर स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए।
मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला से उम्मीद जताई है कि वह शहरवासियों को इस आंतक से छुटकारा दिलाने के लिए जल्द से जल्द कारगर कदम उठाएगा।