शिमला, 9 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिले के सराहन शिक्षा खंड के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला निन्वी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला गानवी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने शारदा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोर्ट को यह आश्वस्त नहीं कर देती कि 10 वर्ष से छोटे बच्चों को नए स्कूल तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी तब तक यह रोक जारी रहेगी।
प्रार्थी ने सरकार के 17 अगस्त को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला निन्वी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला गानवी में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। प्रार्थियों का कहना था कि निन्वी स्कूल से गानवी स्कूल तक आने जाने की दूरी 10 किलोमीटर है। छोटे बच्चों को इस स्कूल तक जाने के लिए घने जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा। बच्चों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होते हुए जाना पड़ेगा जिसमें उन्हें जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहेगा। मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।